ज्ञानवापी मामले से हटाए गए कोर्ट कमिश्नर , सीसी अजय मिश्रा पर जानकारी लीक करने का आरोप

रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आयोग को 2 दिनों की मोहलत
वाराणसी,17 मई: ज्ञानवापी मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वे कमीशन की कार्यवाही में असहयोग कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन रखा और लगातार मीडिया को बाइट देते रहे। यह कानूनन गलत है।
अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी अहम होती है। अदालत ने स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के प्रार्थना पत्र पर ही एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया है। अब विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। उधर, अदालत ने कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। अब रिपोर्ट 19 मई को दाखिल हो सकती है।
इसी क्रम में डीजीसी सिविल और वादी पक्ष की महिलाओं के दो अन्य प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कल यानी 18 मई को होगी। इनमें मस्जिद की कुछ दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी कराने और वजूखाने के आसपास एरिया को सील करने की कार्रवाई की मांग है।
हटाए गए कोर्ट कमिश्नर बोले- मुझे धोखा मिला
ज्ञानवापी प्रकरण में हटाए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने पूरे प्रकरण में सफाई दी है। उन्होंने कहा, ‘मैंने विश्वास किया मुझे धोखा मिला। उसमें भला मैं क्या कर सकता हूं। मैंने फोटोग्राफर को रखा, उसने धोखा दिया। एडवोकेट विशाल सिंह से ऐसी उम्मीद नही थी। विशाल सिंह की शिकायत पर हटाया गया हूं। न्यायालय ने जो उचित समझा वह किया है। बाकी, विशाल सिंह का हृदय जानेगा। सर्वे की कार्रवाई को लेकर मैं संतुष्ट हूं।
कुछ दीवारें गिराकर वीडियोग्राफी हो: हिंदू पक्ष की तरफ से एक बार फिर ज्ञानवापी में सर्वे की मांग की गई है। इसके लिए मंगलवार को कोर्ट में नई एप्लिकेशन दी गई है। ज्ञानवापी परिसर की कुछ दीवारों को गिराकर सर्वे कराने की मांग की गई है। यह एप्लिकेशन रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू की ओर से दी गई है। इसके साथ ही मलबे की सफाई की भी मांग की गई है।
हिंदू सेना नाम का संगठन भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट: ज्ञानवापी सर्वे मामले में हिंदू सेना नाम के संगठन ने सोमवार को एक अर्जी दाखिल की। उनकी मांग है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज की जाए। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है।

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