Ranchi: मोदी सरनेम मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/ एमएलए की विशेष कोर्ट में अब मुकदमा चलेगा. शनिवार को राहुल के अधिवक्ता ने दोष स्वीकर नहीं किया. इसके बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. 29 जुलाई से रांची की स्पेशल कोर्ट में गवाही चलेगी.
राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया है. जिसमें कहा गया है कि 3 मार्च 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था. जिसमें राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि देश का चौकीदार चोर है. आपने नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना है आखिरकार सारे मोदी चोर क्यों है ? राहुल गांधी के इस बयान से आहत होकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद कराया था. हालांकि 30 सितंबर 2021 को एमपी/ एमएलए कोर्ट में यह केस स्थानांतरित किया गया था.जिसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया था. राहुल की अदालत में उपस्थिति से छूट संबंधी सीआरपीसी की धारा 205 की पिटीशन को कोर्ट ने निचली अदालत में खारिज कर दिया था. लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी छूट संबंधी याचिका को स्वीकृत कर लिया था। इससे इस मामले में राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति के बजाय उनके अधिवक्ता पक्ष रख सकते हैं। हालांकि बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को अदालत आना होगा.
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