नई दिल्ली: बजट पेश होने में महज कुछ घंटे ही बचे हैं. कल 1 फरवरी को 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट कोरोना महामारी से चरमराई अर्थव्ययस्था को सुधारने के लिए और आम लोगों के लिए उम्मीदों से भरा हो सकता है. इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार टैक्सपेयर्स के लिए कुछ खास इंतजाम भी कर सकती हैं.
बजट से है बड़ी उम्मीदें
असेसमेंट ईयर 2021-22 में कुल 5.89 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न भरा है जिसमें सिर्फ 5त्न लोगों ने ही न्यू टैक्स रिजीम को चुना. यानी नए टैक्स स्लैब को लेकर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं. दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं. ऐसे में, इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट जैसे फायदे पुराने टैक्स रिजीम के साथ नए टैक्स रिजीम में भी जोड़ा जा सकता है. आइए देखते हैं टैक्सपेयर्स के लिए इस बजट में कौन-कौन से ऐलान हो सकते हैं.
होम लोन के प्रिंसिपल पर अतिरिक्त टैक्स छूट
इस बार की बजट से टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें हैं. होम लोन से लेकर घर खरीदने पर प्रिंसिपल अकाउंट पर टैक्स छूट का फायदा सेक्शन 80ष्ट के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश पर पर मिलता है. लेकिन, टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि प्रिंसिपल अकाउंट पर अलग से 1.50 लाख रुपये तक का सालाना डिडक्शन मिले.
इनकम टैक्स छूट की बड़े लिमिट
पिछले साल महंगाई ने हर क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है. पेट्रोल डीजल से लेकर खाने की कई चीजें बेहद महंगी हो चुकी है. ऐसे में टैक्सपेयर्स की डिमांड है कि इनकम टैक्स छूट की मौजूदा सीमा को 2.50 लाख रुपये से ऊपर बढाई जाए. ताकि बढ़ती हुई महंगाई के बीच उन्हें थोड़ी राहत मिले.
लाइफ इंश्योरेंस के लिए हो अलग सेक्शन
इस बजट में जीवन बीमा के प्रीमियम के भुगतान पर टैक्स कटौती के लिए अलग सेक्शन बनाने जाने की उम्मीद है. धारा 80ष्ट में फिलहाल सार्वजनिक भविष्य निधि , इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र समेत कई निवेश विकल्प भी शामिल हैं. ऐसे में टर्म पॉलिसी के लिए अलग से सेक्शन पर मंजूरी मिलती है तो बेहतर होगा.
बीमा प्रीमियम के भुगतान पर मिले अतिरिक्त छूट
उद्योग की नीति निर्माताओं से लोगों को बहुत समय से ये आशा है कि जीवन बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर धारा 80ष्ट के तहत बीमा प्रीमियम के भुगतान पर कम से कम 1 लाख रुपये की अलग से छूट दी जाए. अभी वित्तीय उत्पाद आयकर छूट की धारा (80ष्ट) के तहत आती हैं और इसकी सीमा 1,50,000 रुपये है.
अतिरिक्त छूट के दायरे में हो सकती है बढोतरी
बजट 2022 में कोरोना महामारी के चलते मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट देने की तैयारी है. होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड लाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है. सूत्रों का कहना है कि सरकार बजट 2022 में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए बढ़ा सकती है. बता दें, सेक्शन 80श्वश्व्र के तहत 45 लाख रुपये तक के मकान पर 1.5 लाख रुपए की होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन की बड़े लिमिट
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की इस बजट में सरकार से डिमांड है कि टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढा कर राहत देना चाहिए. इनकम टैक्स के तहत अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये है जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए.