काशीडीह में बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में प्रोडक्शन, अभय सिंह नहीं निकल सके बाहर

भाजपा नेता अभय सिंह को जुगसलाई उपद्रव मामले में आज जमानत मिलने के बाद मानगो के बिल्डर मोहम्मद सागिर से जुड़े रंगदारी के केस में जमानत नहीं होने के कारण जेल से रिहाई नहीं हुई कदमा दंगा मामले में तीन माह से अधिक समय के बाद उच्च न्यायालय से गत दिनों सशर्त जमानत मिली थी। लेकिन जुगसलाई उपद्रव केस में नाम होने के कारण कुछ दिन उनकी रिहाई नहीं हुई। मानगो के बिल्डर मोहम्मद सागिर ने काशीडीह में शेखर सिंह की जमीन पर एक अपार्टमेंट बनाया। लेकिन आरोप है कि अभय सिंह एवं उनके भाइयों ने उसे काम करने में तरह तरह के विवाद और अड़चन पैदा किये। सागिर का कहना है कि उससे पांच लाख रुपये भी वसूले गये और उसके एक फ्लैट पर कब्जा भी कर लिया गया। इसी अपार्टमेंट से जुड़े शेखर सिंह ने भी साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें उनके भाइयों को जमानत मिल गई। शेखर और मोहम्मद सागिर का कहना था कि इन भाइयों के प्रभाव के चलते पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती थी। कदमा दंगा मामले में पुलिस की कार्रवाई और अभय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके जैसे लोगों में हिम्मत आई और उन्होंने थाने का दरवाजा खटखटाया। मोहम्मद सागिर का केस मानगो थाना में दर्ज किया गया है।

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