कदमा में पिछले दिनों भड़की हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका आज जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 2आभास वर्मा की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.इस मामले में सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.बता दें कि इसी मामले में पिछले दिनों आरोपी अधिवक्ता को जमानत मिल चुकी है.
विदित हो कि नवरात्री के दौरान अप्रैल महीने में कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो गए थे और दो पक्षों के बीच पथराव हुई थी। इस दौरान हालत को नियंत्रित करने पहुंचे एस एसपी प्रभात कुमार समेत क ई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.वहीं इस मामले में अभय सिंह सहित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।