कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हत्याकांड में CBI जांच का दिया आदेश ,CBI की टीम ने जांच शुरू की

लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया, धारदार हथियारों से हमला भी किया; फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा

ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम हत्याकांड में CBI जांच का आदेश जारी कर किया। आदेश के साथ ही CBI की टीम ने रामपुरहाट पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। टीम को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले SIT इस मामले की जांच कर रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा और धारदार हथियारों से मारा गया था।
चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की बेंच ने बंगाल सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और SIT को आगे की जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है।
फोरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा-जलाने से पहले बुरी तरह पीटा
बीरभूम में जिन 10 लोगों को बेरहमी से हत्या की गई, उन्हें मारने से से पहले बुरी तरह पीटा गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जांच टीम को जले हुए घरों में खून के धब्बे मिले हैं, जिससे पता चला है कि कि उन पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया था। संकेत यह भी मिले हैं कि भीड़ ने लोगों को बेहोश होने तक पीटा और फिर उन्हें घर में बंद कर जिंदा जला दिया। घरों में आग लगाने के लिए पेट्रोल बम फेंके गए थे।
TMC नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा
बीरभूम के रामपुरहाट में TMC के भादू शेख की हत्या के बाद यह पूरा मामला शुरू हुआ था। शेख की हत्या के गवाह रहे तृणमूल कार्यकर्ता ललन शेख के मुताबिक, 10-12 बदमाशों का एक गिरोह बाइक पर आया था। उन्होंने बरशाल ग्राम पंचायत के उप प्रमुख पर बम फेंक दिया। उस वक्त वह अपने स्कूटर पर बैठकर फोन पर बात कर रहा था।
इस घटना के कुछ घंटों बाद ही भीड़ बागतुई पहुंची और हत्याकांड को अंजाम दिया। भादू बागतुई पश्चिमपारा का रहने वाला था और उसके हमलावर बागतुई पुरबापारा के थे। भादू के भाई बाबर की भी एक साल पहले हत्या कर दी गई थी।
वकीलों से केस लड़ने से किया इनकार
कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया है। बुधवार को कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया। रामपुरहाट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौविक डे ने पकड़े गए 10 आरोपियों को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। बाकी 10 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
पुलिस हिरासत में भेजे गए 10 लोगों में आजाद चौधरी, इंताज शेख, माफिजुल शेख, असीम शेख, रुस्तम शेख, रोहन शेख, नयन दीवान, माफिउद्दीन शेख, नजीर हुसैन और तौसीब शेख का नाम शामिल है।

Share this News...