सभी जिला / अनुमंडल बार भवनों को अगले आदेश तक बंद करने का कौंसिल का आदेश, कोई वकील कोर्ट में फटके ना

Jamshedpur,16 April : झारखंड स्टेट बार कौंसिल ने सभी डिस्ट्रिक्ट एवं सब डिविजनल बार एसोसिएशन को सख्त निर्देश जारी किया है कि कोविड संक्रमण के चेन को भंग करने के उद्देश्य से सभी बार भवनों को तत्काल अगली सूचना तक बंद रखा जाय । इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, अन्यथा किसी सदस्य द्वारा इसके उल्लंघन पर कठोर करवाई की चेतावनी दी गयी है।
कौंसिल के सचिव ने आज जारी एक पत्र में कहा है कि बार भवन में न कोई अधिवक्ता जाए , न कोई सपोर्ट स्टाफ। भवनों के आसपास किसी के खड़ा होने पर भी निषेध लगाने को कहा है। किसी भी अधिवक्ता को रेगुलर न्यायिक कोर्ट अथवा एग्जीक्यूटिव कोर्ट में शारीरिक रूप से हाज़िर होने से मना किया है।

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