लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया।
खबरों के अनुसार, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है।
गौरतलब है कि आशीष को पिछली 9 अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है। वह आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था। जहां से उसे कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, किसानों को थार जीप से कुचलने का जो वीडियो सामने आया था। उसके पीछे चल रही फॉर्च्यूनर अंकित की थी। इसे अंकित ही इस्तेमाल करता था। फॉर्च्यूनर के पीछे जो स्कॉर्पियो वीडियो में दिख रही थी वह लखीमपुर के एक ठेकेदार की है। वहीं, अंकित के वकील विकास श्रीवास्तव ने बताया कि SIT ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इस पर अंकित क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं। काली फॉर्च्यूनर उनकी थी, मगर वह उसमें नहीं थे।
बता दें कि अंकित दास और लतीफ की तरफ से सरेंडर के लिए CJM की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस कोर्ट ने तिकुनिया पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन, पुलिस की रिपोर्ट से पहले ही अंकित ने क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर कर दिया। लखीमपुर हिंसा मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें लवकुश, आशीष पांडेय और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र और एक ड्राइवर शेखर भारती है।