(फोटो – इस्पात में सोमनाथ भारती
नई दिल्ली : सन 2016 में एम्स की दीवाल तोडऩे के मामले में दर्ज आपराधिक मुकदमे में आज आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई. सोमनाथ भारती को हालांकि तत्काल बेल पर रिहा किया गया, अब वे दिल्ली हाईकोर्ट में इस सजा के विरुद्ध अपील करेंगे. इस बीच उनककी विधानसभा सदस्यता समाप्त होना निश्चित हो गई है, क्योंकि जन प्रतिनिधि अधिनियम में दो वर्ष या उससे अधिक सजा होने पर किसी भी सदन के माननीय सदस्य की सदस्यता स्वत: समाप्त कर दी जाती है. अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार पांडेय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन में सोमनाथ भारती के विरुद्ध सभी आरोपों को साबित कर दिया. उनके विरुद्ध आईपीसी 323, 353 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान संबंधी धारा 3 के तहत प्रोपर्टी एक्ट 1984 की संबंद्ध सजा के तहत उन्हें दो साल की सजा सुनाई जाती है. उनके साथ सह अभियुक्त दिलीप झा, जगत सैनी, राकेश पांडे एवं संदीप को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.
विदित हो कि सितंबर 2916 में सोमनाथ भारती लगभग 300 लोगों के साथ एम्स की चाहरदीवारी के पास इकट्ठा हुए और जेसीबी लगाकर दीवार तोड़ डाली. पत्थरबाजी भी की गई. भारती ने अपने बचाव में तर्क दिया कि गौतमनगर क्षेत्र की नाली को एम्स ने गैरकानूनी ढंग से अपने कब्जे में ले लिया था जो सार्वजनिक उपयोग की चीज थी और यह दीवार गौतमनगर के निवासियों के हित में तोड़ी गई. कोर्ट ने कहा कि एम्स के सुरक्षाकर्मी बहुत ही संवेदनशील ड्यूटी कर रहे थे जो कि पब्लिक सर्वेंट की भाषा में सेक्शन 21 आईपीसी के तहत संरक्षण के घेरे में रहते हैं. विधायक ने इसका उल्लंघन किया.