उपायुक्त द्वारा कोरोनावायरस(COVID-19) के प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के संचालन के क्रम में निम्नांकित आदेश दिए गए

मुख्य सचिव , झारखंड सरकार के निदेश के आलोक में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम श्री रविशंकर शुक्ला द्वारा कोरोनावायरस(COVID-19) के प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों के संचालन के क्रम में निम्नांकित आदेश दिए गए हैं।
1. सभी कार्यालय प्रधान, कर्मियों का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके कार्यालय के कक्ष का साइज क्या है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए उसमें अधिकतम कितने कर्मी बैठ सकते हैं।

2. सभी कर्मी आवश्यक रूप से मास्क पहनेंगे।

3. कार्यस्थल की साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन नियमित रूप से करेंगे।

4. खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को रूमाल/टिशू पेपर से ढकें।
5. कार्य के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे
6. विसंक्रमण( dis infection) हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करेंगे, इसके लिए समय-समय पर हाइपोक्लोराइट युक्त मिश्रण का छिड़काव सुनिश्चित कराएंगे।
7. हाथ धोने हेतु साबुन, पानी अथवा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे।
8. कार्य अवधि में कर्मियों के बैठने की व्यवस्था में न्यूनतम निर्धारित दूरी (1-2 मीटर)का ध्यान रखेंगे।

9. कार्यस्थल पर एक साथ 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे।
10. कार्यालय में अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। आवश्यक स्थिति में समुचित जांच एवं हाथ धोने के पश्चात अनुमति दी जाए।
11. अति आवश्यक बैठकों का आयोजन संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट प्लेटफॉर्म से किया जाए। यदि उपरोक्त माध्यम से बैठक संभव नहीं हो तो उतने ही पदाधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया जाए जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभागार में बैठाना संभव हो।
12. सभी कर्मी अपने स्वास्थ्य की देखभाल स्वयं करें एवं सर्दी, खांसी, बुखार तथा सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होने पर अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित कर अविलंब कार्यस्थल को छोड़ देंगे तथा स्वास्थ्य की जांच कराएंगे।
13. ऐसे कर्मी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होम क्वॉरेंटाइन में रहेंगे।
14. सभी वरीय पदाधिकारियों को सलाह दी जाती है कि संभावित लक्षण की स्थिति में क्वॉरेंटाइन हेतु छुट्टी के लिए प्राप्त आवेदनों को एतिहात के तौर पर आवश्यक रूप से स्वीकृत करेंगे।
15. उच्च जोखिम वाले कर्मी यथा- अधिक आयु वाले कर्मी, गर्भवती महिला कर्मी, को-मोर्वीडिटी/असाध्य रोग से ग्रसित कर्मियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी की आवश्यकता है। ऐसे कर्मियों को किसी भी फ्रंटलाइन कार्य जिसमें जनता से सीधे संपर्क की आवश्यकता होती हो, नहीं लगाया जाए।

16. कार्यालय परिसर में गुटका, तंबाकू, पान इत्यादि खाकर यत्र तत्र थूकने की प्रवृत्ति पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जाए।

Share this News...