RG कर रेप कांड, संजय राय दोषी करार, खुद को बताया निर्दोष, कहा घटना में एक IPS शामिल

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि सोमवार (20 जनवरी 2025) को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी.

इस मामले की सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने कहा कि वह निर्दोष है. उसने जज से कहा, “मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है. मैंने ऐसा नहीं किया है, जिन्होंने ये किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है. इसमें एक IPS अधिकारी शामिल है.” कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ BNS धारा 64,66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गया और सेमिनार रूम में जाकर वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी.

इस मामले में अब राजनीति प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है. केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने सियालदह कोर्ट के फैसले पर कहा, “जांच उपलब्ध सबूतों पर निर्भर करती है. जितने सबूत मिले हैं उसके आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है. 5 दिनों तक कोलकाता पुलिस ने इस मामले की जांच की थी… जो सवाल पीड़ित परिवार ने उठाया है वो जायज है… मुझे लगता है कि पीड़िता ने कुछ जान लिया था, जो अगर सामने आ जाता तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समस्या हो सकती थी. इस मामले को लेकर और सलाइन मामले को लेकर हम 20 तारीख को शास्त्री भवन के सामने अपना आंदोलन करेंगे.”

सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा, “संजय रॉय दोषी है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन संजय रॉय के पीछे जो शक्तियां हैं, वो कौन है? दोषी सरकार है, प्रिंसिपल है और पूरे प्रशासन का तंत्र है जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटी.”

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