मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी वॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम गुरुवार (21 मार्च, 2024) को पहुंची. केंद्रीय जांच एजेंसी मामले में पूछताछ को लेकर केजरीवाल को अब तक नौ समन भेज चुकी है.
नौवें समन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी मामले में पूछताछ को लेकर केजरीवाल को अब तक नौ समन भेज चुकी है, लेकिन एक बार भी पेश नहीं हुए है.
नौवें समन में तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है. इसको लेकर केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें यहां से राहत नहीं मिली. हाई कोर्ट ने केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी वॉन्ड्रिंग मामले केस दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से आज मना कर दिया था.
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है. समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी 22 अप्रैल को सुनवाई होगी.
किसने क्या दलील दी?
दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने समन को वापस लेने का अनुरोध किया. वहीं ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी. राजू ने कहा, ‘‘पेश होने का समय समाप्त हो गया है. वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं.’’
मामला क्या है?
ईडी ने दावा किया है कि आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार हुआ है. इस मामले में ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP नेता संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. हालांकि शराब नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.