संसद के स्मोक अटैकरों पर यूएपीए के तहत केस, गए 7 दिनों की रिमांड पर

नई दिल्ली ,14 दिसंबर : संसद पर कलर स्प्रे से हमला करने वाले चारों आरोपियों को सात दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है. पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी. फिर पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से सात दिन की रिमांड मंजूर की गई. साथ ही कहा गया कि रिमांड को जरूरत पडऩे पर आगे बढ़ाया जा सकता है. अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तार किए गए चार लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है. कहा गया है कि चारों ने डर पैदा करने की कोशिश की. बता दें कि लोकसभा में घुसने वाले दोनों लोगों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के रूप में हुई है. सागर ने बीजेपी से मैसूर के लोकसभा सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर लोकसभा में एंट्री की थी. वहीं संसद के बाहर से पकड़े गए लोगों की पहचान नीलम देवी और अमोल शिंदे के रूप में हुई है. पांचवें आरोपी का नाम विशाल है जिसे पकड़ा गया है. चारों आरोपी गुरुग्राम में एक घर में रुके थे. अब तक मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा ललित झा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. चारों आरोपियों के फोन भी पुलिस को रिकवर करने हैं. लोकसभा के अंदर और संसद के बाहर जिस स्प्रे को फेंका गया था, वह कहां से खरीदा गया उसकी जानकारी भी अभी पुलिस को जुटानी है. सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज ‘भगत सिंह फैन क्लब’ से जुड़े हुए थे. ये सभी तकरीबन डेढ़ साल पहले मैसूर में मिले थे. 9 महीने बाद सभी एक बार फिर मिले और तब ही संसद में अराजकता फैलाने का प्लान बनाया था.

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