टाटा स्टील यूआईएसएल ने कहा सरकारी गजट अधिसूचना के अनुसार जल शुल्क में वृद्धि

टाटा स्टील यूआईएसएल नेे एक प्रेस वयान जारी कर स्पष्ट किया है कि जल शुल्क में हाल ही में वृद्धि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत 2021 में अधिसूचित नियमों के अनुपालन में है । इन नियमों के मुताबिक बिजली दर में बदलाव की स्थिति में बिजली की कीमत के अनुपात में पानी का शुल्क भी बढ़ सकता है । झारखंड विद्युत विनियामक आयोग ने दिसंबर 2022 में बिजली दर में 6प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे पानी के टैरिफ में भी वृद्धि हुई है।

जल टैरिफ में संशोधन की सूचना जुलाई 2023 से सभी उपभोक्ताओं को उनके संबंधित बिलों में व्यक्तिगत रूप से दी जा रही है।
कंपनी ने कहा है कि हम अपने उपभोक्ताओं को यह भी सूचित करना चाहेंगे कि वे अपने पानी के बिल को कम करने के लिए विभिन्न जल संरक्षण उपायों का लाभ उठा सकते हैं। इन उपायों में वर्षा जल संचयन, जल-कुशल उपकरणों का उपयोग करना और उनकी पाइपलाइन में किसी भी रिसाव को ठीक करना शामिल है।
वयान में कहा गया है कि हम अपने उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम जमशेदपुर में अपने उपभोक्ताओं की समझ और सहयोग की सराहना करते हैं।

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