Jamshedpur में त्वरित न्याय और सजा की मिसाल: 35 दिनों में अभियोजन ने कराया फैसला


5 जुलाई को टाटा स्टील कंपनी में हुई थी चोरी
एसएसपी ने बिस्टुपुर थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ता को किया सम्मानित

जमशेदपुर 11 अगस्त संवाददाता :एसएसपी ने टाटा स्टील कम्पनी में चोरी करने के आरोप में दो अभियुक्तों को 35 दिनों के भीतर सजा करने के लिये थाना प्रभारी बिस्टुपुर अंजनी कुमार व अनुसंधानकर्ता सहायक सब इस्पेक्टर गुरदयाल सिंह मुन्डा को नगद व प्रशस्ति प्रमाण देकर सम्मानित किया है.प्रेसवार्ता में उन्होने बताया कि गत पांच जुलाई को टाटा स्टील कम्पनी में चोरी की घटना हुई थी दो को जेल भेजा गया था। न्यायलय ने दोनों आरोपियो को तीन -तीन वर्ष की सजा देने के साथ दो दो हजार रुपये आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है। मामले को लेकर अच्च्छा कार्य करने के लिये दो पुलिस पदाधिकारी अजंनी व गुरदयाल को पांच हजार रुपये देकर सम्मानित किया गया है। एसएसपी ने कहा कि कुल इस तरह के 42 मामलो की सूची तैयार की गई है जिसका उदभेदन एक माह में करने को कहा गया है.इससे अनुसंधानकर्ता का मनोबल बढेगा व न्यायालय के प्रति आस्था सुदड होगी.
.उन्होने थाना प्रभारी के कार्य की प्रशंसा् की .उन्होने कहा कि लूट,छिनतई,हत्या समेत अन्य संगीन मामले को अपराधियों को भी कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जायेगी.उक्त मौके पर सभी डीएसपी व थानेदार मौजूद थे.एसएसपी ने कहा कि अनुसंधानकर्ता को दस हजार से लेकर 25 हजार तक ईनाम मिलेगा .मामला यह है कि ी टाटा स्टील कम्पनी में केबुल तार चोरी करते दो अपराधी जुगसलाई निवासी मोहम्मद शहबाज व राकेश कुमार साहु उर्फ शम्भु साहु पकडे गये थे.सीजेएम निशंात कुमार की अदालत ने आरोपियो का धारा 379 दोषी पाया तीन तीन साल की सजा व दो दो हजार जुमार्ना लगाया है जबकि धारा 411 में बरी कर दिया सुरक्षाकर्मी रवि कांत ठाकुर के बयान पर चोरी का मामला दर्ज किया गया था.अनुसंधानकर्ता ने उसी दिन न्यायलय मेंं आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.

Share this News...