Jamshedpur,23 June: सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 बैच की IAS अधिकारी और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत अर्जी पर विचार करने से इंकार कर दिया और 5 जुलाई को अगली सुनवाई करने की तिथि तय की. विदित हो कि गत 18 मई को उच्च न्यायालय, रांची ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत की अर्जी नामंजूर करते हुए 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया था जिसको झा ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. 2011 में पूजा सिंघल से विवाह के बाद झा के बैंक अकाउंट में भारी पैमाने पर नकद की लेन देन हुई. पूजा सिंघल पर खूंटी में DC रहते हुए मनरेगा की योजनाओं में भारी घपले का आरोप है. इस संबंध में वहां 16 FIR दर्ज हुए जिनमें 18 crore रूपयों से अधिक का घोटाला की बात है. ED ने पूजा सिंघल के ठिकानों से 19.76 crore रुपए नकद ज़ब्त किए और अनुसंधान के क्रम में रांची में बने पल्स संजीवनी हॉस्पिटल को अटैच किया. झा ने दावा किया है कि उनके अकाउंट में पैसे उनके ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करते और विवाह में मिले गिफ्ट के थे, जबकि पूजा सिंघल के चार्टर्ड accountant ने कहा है कि वह पूजा सिंघल के लिए निवेश करते रहे.