एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या मामले में पाँच आरोपियों को फाँसी की सजा , एक लाख रुपये का जुर्माना भी

अंधविश्वास के चक्कर में तीन लोगों की हुई थी हत्या

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा बंदगाँव थानाक्षेत्र के एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के आरोप में पाँच आरोपियों को फाँसी और एक लाख रुपये की सजा सुनाया है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें बंदगाँव थानाक्षेत्र के पोडोगेंर के सलीम डहांगा, उसकी पत्नी बेलानी डहांगा और पुत्री राहिल डहांगा को उसके घर के आंगन में गला रेत कर हत्या कर तीनों के शव को कारो नदी तट के किनारे बालू और मिट्टी के नीचे छुपा दिया गया था। न्यायालय द्वारा आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए प्राथमिकी अभियुक्त मरकस डहांगा, इलियास डहांगा, केम्बा डहांगा, दाउद डहांगा और इलियास डहांगा उर्फ बंका बाकु को फाँसी और एक लाख रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।

अंधविश्वास के कारण हुई थी तीन लोगों की हत्या।

वैद्य के चक्कर में पड़ कर बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार मान पड़ोसी दंपती व उनकी 13 वर्षीय बेटी की चाकू से गला रेत कर हत्या के बाद शवों को जरकंडी गांव में कारो नदी किनारे बालू में दफना दिया। कहना है कि पारिवारिक दुश्मनी एवं डायन के संदेह में घटना को अंजाम गया था।मृतक दंपती की बड़ी बेटी बसंती के अनुसार घटना के समय सलीम डहंगा की दो बेटी मौसी के घर पर थी।इसलिए दोनों की जान बच गयी थी।

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