आसाराम बापू को गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने महिला अनुयायी से रेप के मामले में सोमवार (30 जनवरी) को दोषी करार दिया है. 2013 में सूरत की दो बहनों से रेप के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है. कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें सबूत के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया.
इनमें आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल थी. आसाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद है. आसाराम को कल सजा सुनाई जाएगी. 2013 में सूरत की दो बहनों ने नारायण साईं और उसके पिता आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया.
दो बहनों ने लगाए थे रेप के आरोप
लड़की के मुताबिक, जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी, तब उसके साथ रेप हुआ था. वहीं बड़ी बहन ने शिकायत में आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था. पीड़िता ने कहा कि अहमदाबाद में आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. दोनों बहनों ने पिता-पुत्र के खिलाफ अलग-अलग तहरीर दी है. 2018 में, आसाराम को बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
10 साल से जेल में बंद आसाराम बापू
जेल में बंद आसाराम बापू (Asaram Bapu) ने हाल ही में कोर्ट से जमानत मांगी थी. जमानत अर्जी में आसाराम ने कहा था कि वह पिछले 10 साल से जेल में है. उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है. वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत याचिका पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और जमानत का आदेश जारी करना चाहिए ताकि उन्हें उचित इलाज मिल सके.