डेढ़ वर्ष की सजा वाले मामले में दोषी करार भाजपा विधायक ढुलू को अंततः जाना पड़ा जेल

Dhanbad,9 Jan. वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा ले जाने के मामले के नामजद आरोपी बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो को अंततः सोमवार को धनबाद न्यायालय में सरेंडर कर जेल जाना पड़ा. इस मामले में निचली अदालत ने विधायक को सजा सुनायी है जिसके बाद ढुलू महतो ने झारखंड उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की है. उच्च न्यायालय ने इस अभियुक्त को एक माह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया जिसके बाद आज उसने अदालत में सरेंडर किया जहां धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने सजायाफ्ता विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया ।

ज्ञात हो धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 2019 को विधायक ढुल्लू महतो समेत कांड के नामजद पांच आरोपियों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आदि के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष के साधारण कारावास एवं 9 हजार रूपए जुर्माना देने का आदेश दिया था। अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बाईज्जत बरी कर दिया था। आरोपियों ने 4 नवंबर 19 को सेशन कोर्ट मे कुल चार अपील दायर कर सजा के आदेश को चुनौती दी थी जिसे सत्र न्यायालय ने विधायक समेत अन्य की अपील अगस्त 2022 में खारिज कर दी थी। तब विधायक ढुल्लू महतो समेत अन्य ने उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर उक्त सजा को चुनौती दी थी, परंतु रिवीजन करने से पहले विधायक ने निचली अदालत में सरेंडर नहीं किया था। लिहाजा उच्च न्यायालय ने उन्हें पहले सरेंडर करने का आदेश दिया.

एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ढुल्लू के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन-चार अन्य के विरुद्ध रंगदारी मांगने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की थी।
पूर्व की भाजपा सरकार में विधायक की तूती ज्यादा ही बोल रही थी.

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