रामगढ़ विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा: विधानसभा सदस्यता भी खत्म

रामगढ़ 13 december हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने रामगढ़ की Congress विधायक ममता देवी को रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलकांड मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गयाइस सजा के ऐलान के साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जायेगी। गोला गोलीकांड मामले में आज हजारीबाग कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। पिछली सुनवाई दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था। इस फैसले के साथ ही ममता देवी की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो गयी। ध्यान रहे कि कोर्ट ने अगर दो साल से ज्यादा की सजा दी तो सदस्यता खत्म हो जाती है। इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गयी है।

कोर्ट ने किस- किस को माना दोषी
8 दिसंबर को ही विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेपी केंद्रीय कारा भेज दिया गया था और सजा के बिंदु पर 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। ​​​​​​ इन लोगों में गोला गोलीकांड में दोषी करार ममता देवी, राजीव जायसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो के खिलाफ सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा।

29 अगस्त 2016 को नागरिक चेतना मंच और आईपीएल प्लांट प्रबंधन के बीच पुनर्वास और नौकरी की मांग पर आंदोलनकारी ग्रामीण, प्रबंधन और प्रशासन के बीच गोला अंचल कार्यालय में वार्ता हो रही थी। लेकिन राजीव जायसवाल, और तात्कालीन पार्षद ममता देवी के नेतृत्व में विस्थापित ग्रामीण फैक्टरी गेट तक पहुंचे और यहीं वार्ता की मांग करने लगे। यहां पर पहले से तैनात पुलिसबल ने सभी को वहां से जबरन हटा दिया। इससे नाराज विस्थापित सेनेगढ़ा नदी चले गए। वहां पर विस्थापितों ने फैक्टरी में पानी सप्लाई के लिए लगाई गई पाइपलाइन में तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इसी दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंची। पुलिस को देखते ही तनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद नदी के दोनों तरफ से ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि विस्थापितों की ओर से गोलीबारी की गई। जबकि आंदोलनकारियों का कहना है कि पुलिस ने विस्थापितों पर गोली चला दी। फायरिंग में दशरथ नायक (50) और रामलखन महतो उर्फ फुतू महतो (40) की मौत हो गई। दोनों पक्षों से करीब 43 लोग घायल हुए थे। सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थी।

चली गयी विधायिकी
ममता देवी को अगर 2 साल से भी अधिक की सजा मिलती तो उनकी विधायिकी जाना तय था। उन्हें इस मामले में पांच साल की सजा मिली है। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को 3 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। हाल में ही मांडर विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता इसी तरह खत्म हुई अब रामगढ़ विधायक ममता देवी की भी सदस्यता चली गयी है।

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