जमशेदपुर 15 अक्टूबर संवाददाता: तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा के सिंह साहिबान जत्थेदार सह हेड ग्रंथि बलदेव सिंह सीजीपीसी के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे और झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग के मामले में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए 20 अक्टूबर को तख्त श्री हरमंदिर साहिब में आने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा पांच सदस्य संचालन समिति को भंग कर दिया गया है। संचालन समिति में झारखंड प्रदेश गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार शैलेंद्र सिंह,मानगो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भगवान सिंह,टीन प्लेट गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव सुरजीत सिंह,सिख नौजवान सभा के पूर्व प्रधान सत्येंद्र सिंह रोमी और साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान हरविंदर सिंह मंटू थे यह फैसला पांच सिंह साहिबान की उपस्थिति में लिया गया है तख्त श्री हरमंदिर साहिब के जत्थेदार हेड ग्रंथि बलदेव सिंह, सीनियर हेड ग्रंथि दिलीप सिंह, सीनियर मीत ग्रंथि सुखदेव सिंह , सिंह साहिबान गुरदायल सिंह और परशुराम सिंह शामिल थे मालूम हो कि पिछले दिनों वर्ष 2019, 9 नवंबर को गुरुचरण सिंह बिल्ला अपनी पत्नी के साथ सीतारामडेरा गुरुद्वारा में माथा टेकने जा रहे थे उसी वक्त रास्ते में उन पर अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई थी इस हमले में बच गए इस संबंध में उसकी पत्नी के बयान पर सीतारामडेरा थाना में सीजीपीसी के प्रधान मुखे, और अमरजीत सिंह अंबे समेत अन्य पर साजिश के तहत जान मारने की नियत से गोली चलाना और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था इस मामले में दोनों अभियुक्त जेल में थे जमानत पर बाहर निकले हुए हैं इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना अर्जी दी गई थी जिसको लेकर 20 अक्टूबर को बैठक होनी है वहीं दूसरी ओर तत्कालीन जत्थेदार भाई साहब भाई रंजीत सिंह गौहर ने मुखे को प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया था जिसके लिए पांच सदस्य संचालन समिति का गठन किया गया था