धनबाद जेल में बंद NEWS 11 भारत के डायरेक्टर सह केयर विजन कंपनी के सर्वेसर्वा अरूप चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केयर विजन नामक चिटफंड कंपनी के द्वारा ठगी करने के दो और मामलों में सोमवार को अरूप को कोर्ट से जोर का झटका लगा है।
धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वरीय अधिवक्ता शाहनवाज एवं सहायक लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद अरूप की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अरूप को इस मामले में 25 अगस्त को रिमांड किया गया था।
ज्ञात हो कि लोदना बाजार निवासी कुंदन पासवान की शिकायत पर 31 जुलाई 22 को लोदना ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर के अनुसार वर्ष 2014 में उसने अपनी मां सुमित्रा देवी के नाम से 25 लाख रुपये चिटफंड कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रीटेक लिमिटेड में जमा कराये थे। बताया गया था कि इस इंवेस्टमेंट के एवज में अगले पांच साल तक प्रत्येक महीने तीन हजार रुपये जमाकर्ता की मां के बैंक खाते में आयेंगे। बताया गया कि पैसे जमा करने के बाद अगले पांच-छह महीने तक तो उसकी मां के बैंक अकाउंट में पैसा आया, लेकिन उसके बाद पैसा आना बंद हो गया। जब उसने कंपनी के मालिक अरूप चटर्जी से कांटाटोली स्थित न्यूज 11भारत के दफ्तर में जाकर इसकी शिकायत की तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही पैसा आ जायेगा। हालांकि लगातार बोलने के बाद भी फिर कभी पैसा नहीं आया। उसके बाद अरूप चटर्जी से इसकी शिकायत करने पर वह धमकाने लगा। कहा कि तुम्हारा पैसा हम नहीं जानते हैं, जो भी करना है कर लो।
आमटाल पंचायत के मुखिया ने भी दर्ज करायी है एफआइआर
बलियापुर आमताल पंचायत के मुखिया संजय कुमार की शिकायत पर अरूप चटर्जी के विरुद्ध एक अन्य एआइआर बलियापुर थाना में कांड संख्या 123/22 के तहत दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार अरूप चटर्जी एवं उसकी कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रोटेक लिमिटेड के निदेशक एवं कर्मियों पर 7 लाख 11 हजार 5 सौ रुपये की ठगी करने का आरोप है। दोनों मामलों में कोर्ट ने सोमवार को अरूप की जमानत याचिका खारिज कर दी।अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कई अन्य मामलों की सुनवाई अभी बाकी है।