धनबाद जज उत्तम आनंद मर्डर केस,लखन और राहुल वर्मा दोषी करार,मोबाइल छीनने के लिए मारी टक्कर, 6 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

सीबीआई की विशेष अदालत ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को साजिशन हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया गया है. दोनों आरोपियों को धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया है. अगली तारीख 6 अगस्त पर सीबीआई की विशेष अदालत दोनों दोषियों को सजा सुनाएगी. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की अपराध शाखा के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने अदालत में कहा था कि, जज की हत्या दुर्घटना नहीं बल्कि जान बूझकर किया गया कृत्य है.
मोबाइल छीनने के लिए मारी टक्कर
बता दें कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर फोरेंसिंक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, थ्रीडी इमेज और वीडियों फुटेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि, दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने मोबाइल छीनने के लिए जानबूझकर जज को ऑटो से टक्कर मारी थी. ऑटो से लगी टक्कर के बाद जज के सिर पर गहरी चोट लगी और वो जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने भी अदालत के सामने अपने बयान में पुष्टि की है कि, जज के सिर पर लगी चोट पर्याप्त थी.

मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे जज उत्तम आनंद
गौरतलब है कि, 2021 में आज ही के दिन- ‘बुधवार, समय- सुबह 5 बजे’ जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर अपने घर की ओर लौट रहे थे. सड़क पूरी तरह से सूनसान थी. जज साहब सड़क के किनारे एकदम बाईं ओर टहल रहे थे. उसी समय वहां पीछे से एक ऑटो रिक्शा आया. ऑटो रिक्शा सड़क के बीचों बीच सीधे चल रहा था, लेकिन फिर अचानक ऑटो रिक्शा जज उत्तम आनंद की तरफ मुड़ गया और उन्हें टक्कर मार दी. ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी.

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