एसडीपीओ ने दिया भरोषा जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी
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दुमका , जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के एक 12 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गोपीकांदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। नाबालिग के साथ 6 जुलाई को गैंगरेप हुआ था। गुरूवार को उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार और सदस्य डा राज कुमार उपाध्याय ने पीजेएमसीएच जाकर पीड़िता, उसकी मां और नानी से मुलाकात की और बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसी क्रम में पता चला कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा पीड़िता व उसके परिजनों को भोजन नहीं दिया गया है। सीडब्ल्यूसी ने तत्काल तीनों के लिए होटल से भोजन मंगवाया। शुक्रवार को चिकित्सक ने पीड़िता को डिस्चार्ज कर दिया जिसके बाद केस के अनुसंधानकर्ता एसआई अंजनी कुमार ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करवाया और बाल कल्याण समिति के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत किया। चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार, सदस्य रंजन सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय और नूतन बाला ने पीड़िता और उसके मां का बयान लिया। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दो युवकों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया है जिसमें से एक मुंह पर गमछा और मास्क लगाये हुआ था जबकि दूसरा कार का चालक था। पीड़िता ने बताया कि वह स्कूल से नोटबुक लाने घर जा रही थी तो रास्ते में सिल्वर रंग की मारूती वैन के पास चालक एवं एक अन्य युवक खड़ेे थे। दोनों ने उससे नदी जाने का रास्ता पूछा और इसी दौरान वह बेहोश हो गयी। होश आने पर गमछी व मास्क लगाया हुआ युवक गायब था। चालक उसे लेकर गोड्डा के चांदनी चौक से कच्चा रास्ता से अंदर जंगल की ओर ले गया। फिर चाकू की नोंक पर उसे मारूती वैन से उतार कर सफेद रंग की एक टोटो में बैठाया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहां से भागकर वह बगल के गांव पहुंची जहां लोगों की भीड़ लग गयी। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म करनेवाले युवक को बुलाया गया तो उसने आरोपों से इनकार किया। गांव का एक व्यक्ति उसे पहचानता था। उसने उसे 6 जुलाई की रात अपने घर में रखा और दूसरे दिन सुबह उसे उसके घर गोपीकांदर पहुंचा दिया। उसने मां और नानी को आपबीती बतायी तो उसकी घायल अवस्था को देखकर दोनों उसे लेकर पीजेएमसीएच लाए जहां उसे भर्ती कर लिया गया और महिला पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। समिति ने पीड़िता को उसके मां के साथ घर भेज दिया।
चेयरपर्सन अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने भादवि की धारा 366 ए, 366 (डी) ए, 506 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत अज्ञात युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी ने सीडब्ल्यूसी को बताया है कि पुलिस तत्परता और गंभीरता से मामले की जांच और आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर लिया जायेगा।