कांग्रेस MLA बंधु तिर्की आय से अधिक संपत्ति में दोषी करार,जाएगी विधायकी, CBI कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

रांची28 मार्च
झारखंड के पूर्व मंत्री और रांची के मांडर से विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाया गया है। सोमवार को CBI के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। हालांकि, बंधु तिर्की को अदालत से आज ही बेल मिल सकती है। कागजी प्रक्रिया चल रही है।

सजा के बाद उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ गई है। कानून के अनुसार, 2 साल से अधिक की सजा पर विधायक की सदस्यता खत्म हो जाती है।
झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिर्की पर आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। CBI ने तिर्की के खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। 12 दिसंबर 2018 को बनहौरा स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करीब 40 दिन जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
जनवरी 2019 में गठित हुआ था आरोप
16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था। इस मामले में CBI एसपी और मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही और रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई हैं। जबकि, बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही कराई गई। बता दें, CBI कोर्ट की सख्ती के बाद 24 फरवरी 2019 से 16 मार्च 2019 तक लगातार मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई थी। पिछले दो साल से बहस लंबित थी।

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