नयी दिल्ली| सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 ही है।
राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने की आधिकारिक समयसीमा 31 दिसंबर है और यह बरकरार है। उन्होंने कहा कि इस बार भरे गए रिटर्न की संख्या बीते वर्ष के मुकाबले अधिक है।
ITR दाखिल करने पर नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं
आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।
देर से ITR फाइल करने के नुकसान
ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है। साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं। इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी।
देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।