बिना Tarde license बिजनेस करने पर आदित्यपुर नगर निगम करेगी कार्रवाई

आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस लिए जाना अनिवार्य है ।100 वर्ग फिट के दुकानों को ₹ 100 , 101 से 500 वर्ग फिट ₹ 500 , 501 से 1000 वर्ग फिट के दुकानों को ₹ 1500 एवं 1000 वर्ग फिट फिट वाले दुकानों को सालाना शुल्क ₹ 2500 निर्धारित है। नगर निगम क्षेत्र में 5754 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस अब तक बनाया गया है । भौतिक सत्यापन में कई सारे ऐसे प्रतिष्ठान की जानकारी मिली है जिनके द्वारा जिस व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस लिया गया है उससे इतर अलग व्यवसाय चलाया जा रहा है जो की अमान्य है । नगर निगम के द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों के मालिकों से व्यवसाय चेंज होने पर इसकी सूचना नगर निगम को देकर आवश्यक सुधार कर लेने की निर्देश दिया गया । नए साल में ट्रेड लाइसेंस को लेकर पूरे क्षेत्र में जोर दार अभियान चलाया जाएगा । एवं ट्रेड लाइसेंस के बिना व्यवसाय करने करने वाले प्रतिष्ठानों पर नगर पालिका अधिनियम 2017 के तहत कारवाई की जाएगी इसमें प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है। अपर नगर आयुक्त श्री गिरिजा शंकर प्रसाद जी के निर्देशानुसार जनवरी के प्रथम सप्ताह में ट्रेड लाइसेंस के लिए कई सारे जगह में कैंप लगाने का निर्णय लिया गया । नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान ने 540 ऐसे प्रतिष्ठान जो अपने ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण नही करवा रहे है उन्हे तत्काल नवीकरण/ सरेंडर करवाने का अपील की है अन्यथा ऐसे प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा अपर नगर आयुक्त से करने की बात कही है । ट्रेड लाइसेंस का औचक निरीक्षण के कार्य स्पैरो टेक एजेंसी के सर्किल मैनेजर दीप नारायण दास एवं निगम टैक्स कलेक्टर शशि शेखर को करने की ज़िमेदारी सौंपी गई है।

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