झारखंड मंत्रालय में 28 सितंबर 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
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★ विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की स्वीकृति दी गई।
★ परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (तकनीकी) का 25 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ देवघर जिला अंतर्गत अंचल- मोहनपुर के मौजा-दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 58 एकड़ प्रति कदीम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निशुल्क हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं यथा कंडिका-7.8 एवं 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ खूंटी जिला अंतर्गत अंचल-कर्रा, मौजा-जुरदाग अंतर्निहित 2.34 एकड़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ निशुल्क पूरक भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत Fortified Rice वितरण करने हेतु Rice Fortification Scheme लागू करने के लिए State PMU के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(PIL) NO.3118 of 2014 के आलोक में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के 08 लघु जलविद्युत परियोजनाओं के asset/liabilities मानवबल (13) सहित हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
★ केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के झारखंड विधानसभा में पुर:स्थापन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ World Expo 2020 दुबई में राज्य की भागीदारी दिनांक 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 को करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235/नियम 245 के आलोक में Ernst &Young LLP को इवेंट पार्टनर मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।
★ रांची शहर हेतु पूर्व स्वीकृत कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण परियोजना के समापन की स्वीकृति एवं योगदा सत्संग आश्रम, बहूबाजार से शांति नगर, कोकर तक (वाया कांटाटोली चौक) 2040 मी० लंबे फ्लाईओवर के निर्माण हेतु कुल रुपए 224,94,54,000/- रुपए (भू-अर्जन सहित) लागत की परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झुमरीतिलैया नगर परिषद हेतु 15092.63 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ राजधानी रांची में EPC Model पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-I हेतु कुल 113,24,22,642/- रुपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई।