लखनऊ: जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में कर को लेकर भारी बदलावों को मंजूरी दी गई है. कई उत्पादों पर जहां करों की दरों को कम कर दिया गया है, वहीं कुछ उत्पादों पर कर की दरें बढ़ा दी गई हैं और नए उत्पादों और सेवाओं को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है. जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है. वहीं, माल ढुलाई वाहनों के परिचालन के लिए राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले राष्ट्रीय परमिट शुल्क से छूट दी गई है.
डीजल में मिलाये जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. जूता-चप्पल और कपड़ों पर एक जनवरी, 2022 से उल्टा शुल्क ढांचे को ठीक करने को लेकर सहमति जताई गई है.
कलम पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी लगेगा, वहीं विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत माल और सेवा कर लगेगा. जीएसटी परिषद का मानना है कि यह समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल और सेवा कर के दायरे में लाने का नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के मंत्रियों का एक समूह दरों को तर्कसंगत बनाये जाने संबंधी मुद्दों पर गौर करेगा और दो माह में अपनी सिफारिशें देगा.
स्विगी और जोमैटो से खाना मंगवाना पड़ेगा महंगा
फूड डिलिवरी ऐप्स को 5 फीसदी जीसएटी के दायरे में लाने की सिफारिशों को मान लिया गया है. ऐसे में स्विगी और जोमैटो से खाना मंगाना महंगा हो जाएगा. इसपर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. वहीं, कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स और जूस पर 28 फीसदी ़12 फीसदी जीएसटी लगेगा. ये फैसले 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे.
ये चीजें हुई सस्ती
कोरोना से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी छूट 31 दिंसबर 2021 तक जारी रहेगी. इससे पहले जीएसटी की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला लिया गया था. बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी कर को जारी रखने का फैसला किया गया है. बायोडीजल पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है. पल्स ऑक्सीमीटर पर 12 से घटाकर 5, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 12 से घटाकर 5, इलेक्ट्रिक फर्नेसेज 12 से घटाकर 5, तापमान मापने के यंत्र पर 12 से घटाकर 5, हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस 12 से घटाकर 5, हेपारीन दवा 12 से घटाकर 5,कोविड टेस्टिंग किट पर जीएसटी 12 फीसदी के बजाए 5 फीसदी कर दिया गया है.