रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में अनलॉक को लेकर बड़ा एलान किया गया है. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी धार्मिक स्थल आमजनों के खोला जाएगा. बड़े मंदिरों में एक घंटे में सौ लोग शामिल हो सकेंगे. छोटे धार्मिक स्थल में 50 फीसदी लोग शामिल हो सकेंगे. इसके साथ ही एक अन्य बड़ी घोषणा हुई है. अब कक्षा 6 से सभी विद्यालय खुलेंगे. पूर्व की तरह अब कॉलेज चलेंगे. बार एवं रेस्टोरेंट अब रात के 11 बजे तक खुले रहेंगे.
स्वास्थ एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा सादगी से मनेगी,इस दौरान प्रसाद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि माइक केवल पूजा के समय बजेगा। उन्होंने कहा कि पांच फीट की प्रतिमा होगा। पंडाल पिछले साल की तरह सादगी से बनेगा।
दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पंडाल बनाया जाएगा, लेकिन आम लोगों के दर्शन पर प्रतिबंध रहेगा. प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा.
1. सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई l
• धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादी का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा l
• जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादी में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे।
• धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई l
• 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
• सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा l
• बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा।
• लगातार मास्क लगाना होगा।
2 दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई।
• पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी l
• पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
• मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
• मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।
• कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।
• पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।
• पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा।
• भोग वितरण नहीं किया जाएगा।
• पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा।
• आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।
• संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।
• 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।
• खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।
• विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।
• जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा।
• पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।
• ढाक की अनुमती होगी।
3. कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
4 . स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
5. सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई।
6. बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई।