रांची
छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी मामले में दायर अपील याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट की ही एकलपीठ ने 7 जून को छठी JPSC की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और सरकार को आठ सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था। इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।
अब 28 सितंबर को होगी इस मामले की अगली सुनवाई
मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इसकी सुनवाई हुई। अदालत ने एकलपीठ में मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली सभी प्रार्थियों को इस मामले में प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 28 सितंबर निर्धारित कर दी।
सरकार एकलपीठ के आदेश से सहमत
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के पालन का निर्णय लिया है। इसी कारण सरकार की ओर से अपील दाखिल नहीं की गई है। जेपीएससी ने भी राज्य सरकार के निर्णय पर सहमति जताई। इस पर अदालत ने कहा कि एकल पीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जेपीएससी के स्टैंड का बचाव किया था, लेकिन अब वह अपील में तटस्थ हो गई है।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिशिर तिग्गा, तालेश्वर रविदास व अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है. एकल पीठ ने गत 7 जून को 6th JPSC का रिजल्ट और अनुशंसा को रद्द कर दिया था. साथ ही 326 अधिकारियों की नियुक्ति को भी अमान्य घोषित कर दिया था. JPSC अधिकारियों के प्रति टिप्पणी की थी तथा सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.