हाई कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं लिया जाएगा एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस: सुप्रीम कोर्ट

CJI एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि राज्य सेक्शन 321 के तहत मिली ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं जाएगा. साथ ही कोर्ट ने विशेष MP-MLA और कोर्ट के सभी जजों को अगले आदेश तक सेवा में रहने का भी आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने मुजफ्फरनगर दंगे मामले में संगीत सोम, सुरेश राणा, कपिल देव, साध्वी प्राची का केस वापस ले लिया है. जिसपर हैरानी जताते हुए SC ने कहा कुछ राज्य केस को वापस भी ले रहे हैं. एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया के राज्य विधयकों सांसदों के खिलाफ दर्ज केस सेक्शन 321 वपास ले रहे हैं. एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि बिना हाई कोर्ट की इजाज़त के विधायकों और सांसदों के केस वापस ना लिया जाए.

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