रांची, झारखंड कैबिनेट ने आज नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब झारखंड से मैट्रिक पास युवाओं को ही नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। आज मुख्?यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्?यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, आरक्षित कोटि पर यह प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से शिक्षा को अनिवार्य किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए। निर्णय लिया गया कि 3 से 9 सितंबर तक मानसून सत्र होगा। इसके अलावा जेपीएससी के तीन सदस्यों का चयन किया गया है। लगभग एक साल बाद कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे।
नियोजन नियमावली की स्वीकृति मिलने के साथ ही राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया की राह आसान हो गयी है. वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अब सिर्फ एक परीक्षा आयोजित होगी. पीटी परीक्षा की व्यवस्था अब खत्म कर दी गयी है. इसके अलावा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 से 9 सितंबर, 2021 तक चलने संबंधी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. इस दौरान 5 कार्य दिवस होंगे.
गुरुवार को झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की कमी को देखते हुए PHD और नेट पास अभ्यर्थियों को घंटी आधारित शिक्षक के रूप में नियुक्ति पर अपनी मुहर लगायी है. इस दौरान उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 36 हजार रुपये दिये जायेंगे.
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि जेएसएसी द्वारा ली जानेवाली प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के स्थान पर सभी परीक्षाओं के लिए केवल एक चरण की मुख्य परीक्षा लेने का फैसला किया. इन परीक्षाओं में भाषा ज्ञान का पेपर क्वालिफाइंग होगा. इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंगरेजी विषय को जोड़ कर 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा. हालांकि, मेधा सूची में इन दोनों विषयों को नहीं जोड़ा जायेगा.
वहीं, कैबिनेट ने राज्य स्तरीय पदों के लिए की जाने वाली बहाली के लिए 12 क्षेत्रीय भाषाओं को चिह्नित किया. इन क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया व उड़िया शामिल हैं. इनमें से किसी एक भाषा में अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे. वहीं, जिला स्तरीय पदों पर बहाली के लिए जिलावार चिह्नित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से किसी एक का विकल्प होगा.
इसके अलावा पोस्को एक्ट के तहत चल रहे 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले दो वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया है. वहीं, झारखंड सचिवालय सेवा नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिली है. साथ ही मतदाता पहचान पत्र के लिए 3 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. मुआवजा नियमावली में भी संशोधन किया गया है. इसके तहत निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों को मुआवजा मिलेगा. वहीं, नक्सली क्षेत्र में निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों को भी अलग से मुआवजा दिया जायेगा.
जेपीएससी में तीन सदस्यों की नियुक्ति
कैबिनेट ने झारखंड लोक सेवा आयोग में तीन सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की. इन तीन सदस्यों में लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज, सिरसा, उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत अजीता भट्टाचार्य, गोस्सनर कॉलेज के संथाली विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ अनिमा हांसदा व विनोबा भावे विश्वविद्यालय के संत कोलंबा महाविद्यालय में उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉ जमाल अहमद शामिल हैं.