JNAC: हाई कोर्ट द्वारा निरस्त किये जाने के बावजूद अवैध ढंग से संचालन, अधिवक्ताओं ने महामहिम को भेजा ज्ञापन

Jamshedpur, 1 जुलाई : जमशेदपुर के कतिपय अधिवक्ताओं ने गत दिनों एक बैठक कर झारखंड भवन फ्लैट अधिनियम के मद्देनजर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अवैध संचालन और क्रियाकलापों पर विस्तार से चर्चा की और इस संबंध में राज्यपाल महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भेजा. बैठक की  अध्यक्षता अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने की. अधिवक्ताओं ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2006 में ही जेएनएसी के गठन को असंवैधानिक बताते हुए उसे खारिज कर दिया गया और इसकी जगह पर तीन माह के अंदर नगर निगम गठित करने का आदेश दिया गया था. यह आदेश महामहिम को दिया गया था, जिसमें तीन माह के अंदर कैबिनेट से विषय को पारित कराकर निगम का गठन करना था लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी न नगर निगम का गठन हुआ और न ही अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यों पर कोई रोक लगी. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति का संचालन जिले में उपायुक्त की देखरेख में विशेष पदाधिकारी द्वारा अवैध रुप से जारी है. सरकार के अन्य जिम्मेवार अधिकारियों को भी यह पूरा मामला संज्ञान में है. आश्चर्य है कि इस तरह की गैर कानूनी संस्था न  सिर्फ चल रही है, बल्कि इसके विशेष पदाधिकारी द्वारा भवनों के नक्शा पारित करने और इस विषय में चिन्हित लोगों पर मुकदमा कर उससे जबरन जुर्माना वसूलने का भी काम किया जा रहा है. बैठक में अधिवक्ता रहमतुल्लाह ने फ्लैट अधिनियम पर विस्तार से प्रकाश डाला. इस बैठक में राहुल प्रसाद, बी उमा, कामेश्वरी, महेश कुमार, दीपक शर्मा, विद्युत बनर्जी, राहुल यादव सहित अनेक अधिवक्ता शामिल हुए.

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