सुप्रीम कोर्ट ने तय की मजदूरों को राहत देने की डेडलाइन :कहा- 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो, इसी तारीख तक वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन पोर्टल बने


नई दिलली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वो NIC के साथ मिलकर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप किया जाए ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी 31 जुलाई की डेडलाइन दी है।

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वे तब तक कम्यूनिटी किचन चलाएं, जब तक देश में महामारी से पनपे हालात खत्म नहीं हो जाते हैं। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि कोई मजदूर और उसका परिवार भूखा न रहे।

पिछली सुनवाई में दो मुद्दों पर नाराज हुई थी कोर्ट

वन नेशन-वन राशन कार्ड: पिछली सुनवाई में अदालत के सामने बंगाल ने कहा था कि आधार के सीडिंग इश्यू को लेकर हम अभी ये स्कीम अपने राज्य में लागू नहीं कर सके हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था- इस पर कोई भी बहाना नहीं बनाना चाहिए। बंगाल को ये स्कीम लागू करनी चाहिए, क्योंकि ये उन मजदूरों की भलाई के लिए है, जिन्हें हर राज्य में राशन मिलेगा। सभी राज्यों को ये स्कीम आवश्यक तौर पर लागू करनी चाहिए।

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