रांची
सरकार गठन के लगभग दो साल बाद हेमंत सोरेन सरकार राज्य में बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू करती दिख रही है। इसके लिए राज्य के श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की ओर से अलग-अलग जिले में बेरोजगारों से आवेदन मंगाये गए हैं।
चयनित युवाओं को हर साल 5000 रुपये दिये जायेंगे। वहीं, विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7500 रुपये तक प्रतिवर्ष मिलेंगे। योजना का लाभ केवल झारखंड के बेरोजगार युवकों को ही मिलेगा। यह भी वैसे ही युवाओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग ली हो।
जरूरी होगी ये डिग्रियां
सरकारी आईटीआई, सरकारी पाॅलिटेक्निक और अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF से संबंधित) से जुड़ी डिग्री हो। यानी प्राइवेट आईटीआई, पाॅलिटेक्निक से पास आउट के लिए इसमें गुंजाइश नहीं दिखती।
इन 5 शर्तों को पूरा करने वालों को ही मिलेगी प्रोत्साहन राशि
प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने को बेरोजगार युवा का झारखंड के नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
निबंधन के डेट में उसकी आयु 18 से अधिक और 35 से कम होनी चाहिए।
योजना के लिए चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
पर्सनल बैंक खाता, आधार संख्या भी होनी चाहिए।
ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हो जिसमें किसी अपराध के लिए 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।