दो मई तक न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेंगे अधिवक्ता
उच्च न्यायालय में भी सिर्फ अति आवश्यक मामलों पर विचार होगा
जमशेदपुर, 25 अप्रैल (रिर्पोटर) : झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूर्व में वकीलों को अदालती कार्य से अलग रहने के संबंध में जो मियाद तय की थी, उसे एक सप्ताह और बढ़ा दिया है. अब 2 मई तक वकीलों को किसी केस के सिलसिले में अदालत से दूर रहने को कहा गया है. वकीलों के साथ उनके सपोर्ट स्टाफ को भी दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है. काउंसिल के सचिव राजेश पांडेय ने एक पत्र जारी कर रहा है कि सभी प्रकार की अदालतों के कार्यों पर यह निर्णय लागू होगा. कोविड महामारी से संबंधित मुकदमों में वकील ऑनलाइन हाजिर हो सकते हैं. एक दूसरी खबर के अनुसार उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि उसके सभी बेंचों में वर्ष 2021 में दायर मुकदमों में अत्यंत घोर आवश्यक मामलों की ही वीडियो कांफ्रेंसिंग मोड पर सुनवाई की जाए. इसके अलावा लंबित रुटिन मामलों अथवा गैर जरुरी मामलों में फिलहाल कोई सुनवाई नहीं की जाएगी. 26 अप्रैल के बाद भी दायर होनेवाले मामलों पर विचार नहीं होगा. बहुत आवश्यक होने पर लंबित मामलों को ई-मेल आईडी के जरिये उल्लेखित करने पर सुनवाई के लिये अनुरोध किया जा सकता है.