एसडीएम ने शहरी क्षेत्र में भी लगाई निषेधाज्ञा, आदेश जारी
जमशेदपुर : कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मरीजों की संख्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से पूरे धालभूम अनुमंडल क्षेत्र में आगामी 31 मार्च तक धारा 144 लगाई गई है. एसडीएम नीतीश कुमार सिंह के आदेश से जारी निषेधाज्ञा में होली और शब-ए-बरात के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जमावड़ा/ भीड़भाड़ पूरी तरह निषेध व होली मिलन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा रैली, जुलूस, डीजे एवं तेज आवाजवाले माइक का प्रयोग निषेध रहेगा. अश्लील अथवा साम्प्रदायिक भावना भड़कानेवाले गाने, भाषण तथा अन्य सामग्री पर भी रोक रहेगी. ज़िला प्रशासन ने कोविड रोकने को जारी आदेश का पालन करने आदेश दिया है. उपरोक्त आदेश की अनदेखी करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. यह आदेश सरकारी कर्मी या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियो पर लागू नही होगा.