Jamshedpur, 9 March. झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड जमशेदपुर के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग के मामले के अभियुक्त शूटर उत्तम कुमार पंडा उर्फ बुढा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मालूम हो कि इस मामले में एक और शूटर को पहले ही जमानत मिल चुकी है. उसने न्यायालय में बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि उसे पुलिस ने चांडिल से गिरफ्तार किया जब वह एक राजनीतिक पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल था ।उसने आरोप लगाया था कि पुलिस ने जबरन कागज पर हस्ताक्षर कराया और 3 दिन तक उसे टॉर्चर किया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट से अमरजीत सिंह अंबे और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे जमानत पर हैं।
दूसरी ओर आज गुरमुख सिंह मुखे की बिल्ला पर फायरिंग के मामले में जमशेदपुर न्यायालय में पेशी हुई। मालूम हो कि वर्ष 19 में 9 नवंबर को सीतारामडेरा में सुबह 5:00 बजे गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग की वारदात की गई थी जब वाह सीतारामडेरा गुरुद्वारा में अपनी पत्नी के साथ माथा टेकने जा रहा था. पत्नी के बयान पर सीतारामडेरा थाना में अमरजीत सिंह अंबे, गुरमुख सिंह और अन्य के खिलाफ साजिश के तहत फायरिंग करने का मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।