जे पी टी में निबंधन और ससमय कर भुगतान में सहयोग के लिए वाणिज्य कर अधिवक्ताओं से अपील, 27 को बैठक में बुलावा

जमशेदपुर । राज्य कर उप आयुक्त निरंजन प्रसाद सिंह , सिंहभूम अंचल ने ने एक पत्र में जानकारी दी है कि 27 जनवरी को डेढ़ बजे दिन में जे पी टी के तहत पुराने करदाताओं के माइग्रेशन एवम नए करदाताओं के निबंधन के विषय में एक बैठक बुलाई गयी है। यह बैठक प्रमंडलीय वाणिज्य कर कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आहूत की गई है।बैठक में चाईबासा अंचल को छोड़कर जमशेदपुर प्रमंडल के सभी राज्य कर आयुक्त एवम नोडल पदाधिकारी शामिल रहेंगे। इस संबंध में राज्य कर आयुक्त ने वाणिज्य कर बार एसोसिएशन तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के एन मित्तल , चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि को आमंत्रित किया है। उप आयुक्त श्री सिंह ने एक अन्य पत्र में सभी वाणिज्य कर अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि झारखंड राज्य के हित में करदाताओं को जागरूक करने एवम समय पर कर चुकाने में सहयोग करें। श्री सिंह ने श्री मित्तल को लिखे पत्र में बताया है कि झारखंड सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से नया जे पी टी सिस्टम लागू किया है जिसमे पुराने करदाताओं को माइग्रेट करना और नए करदाताओं का निबंधन अनिवार्य है। विदित हो कि 5 लाख रुपया से अधिक वार्षिक सकल टर्न ओवर वाले प्रत्येक व्यवसायी को नए जे पी टी में निबंधित होना और कर देना जरूरी है , भले ही वे जे जी एस टी में निबन्धित हों अथवा नहीं। ऐसा देखा जा रहा है कि नए जे पी टी में निबंधित करदाता न समय पर रिटर्न्स दाखिल करते हैं न कर का भुगतान करते हैं।
इन परिस्थितियों में कर बिभाग ने सभी संबंधित अधिवक्ताओं और व्यवसायियों से राज्य हित मे सहयोग मांगा है।

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