टाटानगर रेलवे स्टेशन से 25 जुलाई 2019 को 3 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बर्मामाइंस में एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने और फिर बच्ची का सिर काटकर फेंक देने के तीनों आरोपियों को सजा के तहत आरोपी रिंकू साव को मौत होने तक आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये और कैलाश कुमार को 7 साल और 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई।
*इन तीनो आरोपियों को 12 जून 2020 को दोषी करार दिया था।*