सरायकेला, 14 जून (रिपोर्टर): राज्य के चर्चित झारखंड राज्य सहकारिता बैंक सरायकेला खरसावां में हुए 33 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी संजय कुमार डालमिया को तलाशती हुई सीआईडी की टीम रविवार को सरायकेला डालमिया आवास पहुंची. बिना सर्च वारंट के सरायकेला के वार्ड नंबर आठ के पटनायक टोला स्थित आवास पर जब सीआईडी के डीएसपी अनिमेष गुप्ता सरायकेला पुलिस टीम के साथ आए तो उनका विरोध किया गया. परिवारवालों ने बताया कि पुलिस टीम के साथ कोई महिला पुलिस कर्मी या अधिकारी नहीं थी. बावजूद इसके सीआईडी टीम ने घर के कमरों में घुसक कर तलाशी ली और अलमारियां आदि खोलकर कर सर्च किया. मौके पर पहुंचे संजय के वकील राजकुमार साहू द्वारा भी कानूनी पहलुओं को रखते हुए इस प्रकार के सर्च को गलत बताया गया. जिसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक चली दोनों पक्षों के बीच रस्साकशी के बाद कोल्हान प्रमंडल के सीआईडी डीएसपी अनिमेष गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची सीआईडी टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा. इस मौके पर सरायकेला थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडेय भी मौजूद रहे. बाद में महिला पुलिस बल को भी बुलाया गया. बताते चलें कि पूरे घटनाक्रम के दौरान सीआईडी टीम में कोरोना संक्रमण का खौफ नहीं देखा गया. टीम के डीएसपी सहित अन्य सदस्य भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हुए के ही सभी से मिलते रहे.
क्या है मामला: 22 अगस्त 2019 को सरायकेला थाने में दर्ज मामले के अनुसार झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की सरायकेला शाखा में करीब रु 38 करोड़ घोटाले का मामला दर्ज कराया गया है. जिसमें सरायकेला शाखा से व्यवसायी संजय कुमार डालमिया द्वारा विभिन्न कंपनियों के नाम पर 33 करोड़ रुपया लोन लेकर नहीं लौटाए जाने का मामला है. इसे लेकर कॉपरेटिव बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुनील कुमार सत्पथी, सहायक मदन लाल प्रजापति, मैनेजर धीरेंद्र कुमार सवैयां, क्षेत्रीय कार्यालय चाईबासा के एजीएम, लेखापाल शंकर बंधोपाध्याय, एमडी मनोज नाथ शाहदेव, मुख्यालय एजीएम संदीप सेन, सीईओ ब्रजेश्वर नाथ और व्यवसायी संजय कुमार डालमिया को आरोपी बनाया गया है. मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है.
जाने किसने क्या कहा :
संजय कुमार डालमिया के ऊपर दो मामले दर्ज हैं. उच्च न्यायालय से कंडीशनल बेल प्राप्त है. लोअर कोर्ट में अपियर नहीं हुआ. जिसके बाद कोर्ट के निर्देश पर छापामारी में आए हुए हैं. आरोपी नहीं मिला. कालांतर में भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी रहेगी.
अनिमेष गुप्ता
सीआईडी डीएसपी, कोल्हान प्रमंडल.
सीआईडी टीम का कहना है कि वे बिना सर्च वारंट के घर में घुसकर गिरफ्तार कर सकते हैं. दोनों मामलों में उच्च न्यायालय से कंडीशनल बेल प्राप्त है लेकिन इसमें कुछ प्रक्रिया बाकी थी जो कोविड के चलते लंबित है. इस बीच हमने लोअर कोर्ट में प्लीडर नोटिस दायर किया है. जो सुनवाई के अधीन है और इस पर मंगलवार तक का समय दिया गया था. इस बीच सीआईडी ने बिना अदालत की अनुमति के घर में घुसकर गैर कानूनी काम किया जिसके खिलाफ हम कल कोर्ट में आवेदन देंगे.
राजकुमार साहू
मामले में संजय कुमार डालमिया के अधिवक्ता
अचानक से सीआईडी टीम घर में घुस आई. और बिना किसी सर्च वारंट के सभी कमरों को जबरन सर्च करने लगी. जिस पर मना करने पर अपराधियों जैसा व्यवहार करते हुए दूर रहने को कहा गया. संजय के घर में नहीं होने की बात कहने के बावजूद भी कहां छुपा कर रखे जाने का प्रश्न पूछा जाता रहा जिससे काफी डर की स्थिति बन गई. पुलिस बेटियों की कमरे मे भी गई. उसके साथ कोई महिला कर्मी नहीं थी.
सोनिया डालमिया
संजय कुमार डालमिया की पत्नी