26 जनवरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज, CJI बोले- सरकार अपना काम कर रही है

नई दिल्ली
गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। याचिकाओं में मामले की जांच रिटायर्ड जजों से कराने को कहा गया था। चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबडे ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है। जांच में कोई कमी नहीं है। CJI ने आगे कहा, ‘सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। हमने प्रधानमंत्री का बयान भी सुना है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए सरकार को इसकी जांच करने दीजिए।’
कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की थी
वकील विशाल तिवारी ने दिल्ली में हिंसा मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग बनाने की मांग की थी। तिवारी का कहना था कि इस आयोग की अगुआई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करें। इनके अलावा इसमें हाईकोर्ट के दो रिटायर जज होने चाहिए। आयोग सबूत जुटाए और तय समय में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। तिवारी की याचिका में हिंसा और राष्ट्रध्वज के अपमान के जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की गई थी।
किसानों को आतंकी कहने से जुड़ी अर्जी भी खारिज
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अर्जी में मीडिया को निर्देश देने की मांग भी की गई थी। पिटीशनर ने कहा था कि मीडिया को बिना सबूतों के किसानों को आतंकी कहने से रोकना चाहिए। लेकिन, कोर्ट ने इस अर्जी को भी खारिज कर दिया। वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर याचिका में मांग की थी कि अगर कोई बगैर सबूत के किसान संगठनों और आंदोलनकारियों को आतंकी कहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी दावा किया था कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा की साजिश रची गई थी।

FIR के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थरूर, राजदीप और मृणाल
फेक न्यूज फैलाने और 26 जनवरी को दंगा भड़काने के आरोपों में दर्ज FIR के खिलाफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई और मृणाल पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन तीनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कई FIR दर्ज है।

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