जमशेदपुर-नशे की दवा कारोबारियों को 20 साल की सजा,₹340000 का जुर्माना भी


जमशेदपुर :
लाखों रुपए की नशे की दवा के साथ पकड़ाए दवा कारोबारियों को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । अदालत इन अभियुक्तों पर ₹340000 का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे – दो अजीत कुमार सिंह की अदालत कर रही थी। सजा सुनाए गए अभियुक्तों में काशीडीह साकची के रहने वाले राजकुमार गुप्ता एवं नीरज कुमार गुप्ता। बागबेड़ा पीपीटोला के निखिल केसरी एवं धनंजय कुमार वर्मा है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की राशि प्रत्येक को अलग-अलग भुगतान करना होगा। लिखनी है जी उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2020 को ड्रग इंस्पेक्टर राजीवि इक्का को गुप्त सूचना मिला था कि साकची हेमसिंह बागान कलमाडी रोड हावड़ा ब्रिज के पास टीसीआई ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से नशे की दवा शहर लाया गया है, जिसमें 12 पेटी बागबेड़ा के सुमन इंटरप्राइजेज के नाम से भी दवा मंगाया गया हैं। सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने एक टीम गठित कर कालीमाटी रोड में छापामारी किया जहां से उक्त नशे की दवा के साथ चारों को गिरफ्तार किया था । इस संबंध में राजीव इक्का के बयान पर गोलमुरी थाना में एनडीपीएस एवं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने घटनास्थल से एक टेंपो मोटरसाइकिल के अलावे 12 पेटी दवा जब किया था। दवा में कुल 2 लाख 66 हजार अलग अलग नशे की टँबलेट पाया गया था। जिनमें 144000 ट्रामाडोल एवं 120000 अल्फाजोलेम टँबलेट एवं धनंजय कुमार वर्मा के पास से ₹100000 जप्त किया था।
इस मामले में थे गवाह
अशोक कुमार प्रसाद नंदकिशोर राम(ए एसआई) उषा देवी, टोनी सानंद, रमना देवी, कुंज बिहारी( ड्रग इंस्पेक्टर ), राजीव इक्का (ड्रग इंस्पेक्टर), नकुल शर्मा( अनुसंधानकर्ता), मंगल हेंब्रम, विशाल बहादुर,रामू केसरी,जया ग्लैंडिस आइंड (ड्रग इंस्पेक्टर)।

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