20 अप्रैल तक लॉक डाउन का घोर कठोरता से पाल हो :- पुलिस अधीक्षक, इंद्रजीत महथा

*☆ लॉक डाउन के मानदंडों का पूरी तरह अनुपालन और समर्थन करें*

*☆ लॉक डाउन के संदर्भ में निर्देशों का अनुपालन करने वाली टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर NDMA की धारा 51 के तहत कार्रवाई*

*☆ लॉक डाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों को निश्चित रूप से सजा होगी। जरूरत पड़ी तो स्पीडी ट्रायल के जरिए शीघ्र सजा दिलाएंगे*

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कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर लॉक डाउन की विस्तारित अवधि को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के संदर्भ में जनसामान्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए चाईबासा समाहरणालय सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक श्री इंद्रजीत महथा द्वारा मीडिया के साथ महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।

*▪︎जिले में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू*
*▪︎लॉक डाउन की 21 दिनों की अवधि में उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई*
पुलिस अधीक्षक श्री इंद्रजीत महथा ने कहा कि जिले में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है और कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिले में लाॅक डाउन अनुपालन को काफी सख्ती से अभी तक लागू किया गया है। आगे भी इसे पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि-
▪︎जिले में लॉक डाउन अवधि में अद्यतन कुल 33 एफ आई आर दर्ज हो चुके हैं।
▪︎174 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।
▪︎331 वाहन लॉक डाउन के उल्लंघन में अभियोजित हुए हैं।
▪︎सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाली दो प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
▪︎आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के उल्लंघन में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार, आपराधिक वृत्ति और कार्य में बाधा के संदर्भ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की धारा में चक्रधरपुर में मामला दर्ज हुआ था; उसमें भी कल दो व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

*लॉक डाउन के मानदंडों का पूरी तरह अनुपालन और समर्थन करें*
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में लॉक डाउन का अभी तक का क्रियान्वयन संतोषजनक रहा है। 20 अप्रैल तक का समय पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 से संक्रमित कोई भी व्यक्ति जिले में अभी तक नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में एक बार पुनः सभी चाईबासा वासियों से अपील है कि लॉक डाउन के जो मानदंड हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन और समर्थन करें। सार्वजनिक स्थानों पर यदि किसी कारणवश अपनी जरूरी सेवाओं और आपूर्तियों को लेने के लिए आते भी हैं तो मास्क का उपयोग अवश्य करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करें। जो जरूरी सेवाएं और वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति को सुगम बनाने में पुलिस अपनी लगातार अपनी भूमिका निभा रही है। *दो ड्राइवर और एक हेल्पर के साथ मालवाहक वाहनों के आवागमन को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है।*

*लॉक डाउन के संदर्भ में निर्देशों का अनुपालन करने वाली टीम के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर NDMA की धारा 51 के तहत कार्रवाई*
अभी तक की जो स्थिति है वह बनी रहेगी। यदि कहीं लॉक डाउन के उल्लंघन का मामला सामने आता है तो एफ आई आर करेंगे। *आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 कहती है कि यदि कोई भी मेडिकल टीम, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस विभाग या जो निर्देश लॉक डाउन के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं उन्हें क्रियान्वित करने वाली टीम को कोई बाधा पहुंचाता है तो निश्चित रूप से वह इसके लिए दंड का पात्र होगा और इसके लिए उसे अभियोजित किया जाएगा।*

*आईपीसी की धारा 353, 188, 269, 290 के अधीन सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले कृत्य पर होगी कार्रवाई*
यदि कोई गलत तरीके से फॉल्स वार्निंग देता है, सोशल मीडिया में या किसी भी तरीके से तो वह भी एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। कोई कृत्य आईपीसी की धारा 353, 188, 269, 290 के अधीन सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले और वैधानिक कार्यों के संदर्भ में कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले हों तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे।

*20 अप्रैल तक लॉक डाउन का घोर कठोरता से पालन*
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के नेतृत्व में पूरी टीम के रूप में पुलिस और सामान्य प्रशासन कार्य कर रहा है, आगामी 3 मई तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। 20 तारीख तक की महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें लॉक डाउन का घोर कठोरता से पालन करेंगे। छोटी-छोटी जगह पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी छोटे-छोटे उल्लंघन के मामलों पर भी संज्ञान लेंगे। एफ आई आर की संख्या में और बढ़ोत्तरी भी हो सकती है। लोगों को अभियोजित करेंगे और न्यायालय में उनकी जवाबदेही तय करेंगे। इस तरह के मामलों में उनको निश्चित रूप से सजा भी होगी।

*लॉक डाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों को निश्चित रूप से सजा होगी। जरूरत पड़ी तो स्पीडी ट्रायल के जरिए शीघ्र सजा दिलाएंगे*
पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरी चेतावनी है कि इस मामले को इस तरह से ना समझें कि इसमें 2 साल की सजा है। उल्लंघन के मामलों में नज़र रखने के लिए मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं और मजिस्ट्रेट और पुलिस की गवाही पर सजा निश्चित रूप से होगी और जरूरत पड़ेगी तो ऐसे मामलों को स्पीडी ट्रायल में भी लेकर जाएंगे और जल्द से जल्द सजा देने का प्रयास करेंगे।

*जिला वासियों से अपील पुलिस-प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम, चिकित्सा कर्मियों को पूरा सहयोग दें*
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला वासियों से मेरी अपील है कि लॉक डाउन के जो मानदंड हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन करें। यह आपकी और आपके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है। जिला पुलिस-प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम, चिकित्सा कर्मियों को भी पूरा सहयोग दें।
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*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
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*डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 1950 / 8986607626*
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*कंट्रोल रूम, CHC- 7479411489*
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*झारखंड टोल फ्री नंबर- 104*
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*राज्य कॉल सेंटर- 181 / (0651)2261368 / 9955837428*
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*रांची, रिम्स कॉल सेंटर- (0651)2542700*
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