शादी-अंतिम संस्कार के लिये नहीं लेनी होगी अनुमति

जमशेदपुर : शहरवासियों को अब शादी-विवाह एवं अंतिम संस्कार कार्यक्रम में किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरुरत नहीं है. लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना जरुरी है कि उक्त आयोजनों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क के साथ शादी-विवाह में अधिकतम 50 तथा अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 30 लोग ही उपस्थित होकर इसे संपन्न कराएं. इसका उल्लंघन होने पर कार्यक्रम आयोजनकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी. उक्त निर्देश धालभूम अनुमंडलाधिकारी नीतिश कुमार सिंह ने जारी किया है.
उक्त निर्देश में इस बात को भी उल्लेख किया गया है कि सरकारी गाइडलाइन में कोरोना संक्रमण का प्रसार देखते हुए मुख्य सचिव ने वैवाहिक आयोजन में अधिकतम 50 तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. उन्होंने कहा कि यदि पूर्व में 200 या 50 लोगों की अनुमति ली गई है तो उसे भी 22 अप्रैल, 2021 की तिथि से वैवाहिक व शादी कार्यक्रम में अधिकतम 50 तथा अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 30 लोगों की ही अनुमति रहेगा. कार्यक्रम की तिथि को जो भी सरकार की अद्यतन लागू होगा, उसे आयोजकों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

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