लॉक डाउन में सीमित छूट का प्रवर्तन पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में अनुपालित होगा- राजकमल

*उपायुक्त ने आज चाईबासा समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु निर्धारित लॉक डाउन में जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन को अनुमान्य किया गया है जो 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी। सीमित छूट को वर्तमान में प्रभावी दिशा निर्देशों के अनुपालन के आधार पर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित कराया जाएगा।*

उपायुक्त ने कहा कि वैसे जिला जहां कोविड-19 से संक्रमण का कोई मामला नहीं आया हो, जहां कोई कंटेनमेंट नहीं हो वहां 19 तारीख़ की मध्य रात्रि से कुछ सीमित छूट देने की बात केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कही गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत विवरण प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि कल से मुख्यतः निम्न 6 विषयों पर 3 मई तक लगातार बंदी रहेगी-

*1) अंतर जिला या अंतर राज्य आवागमन (Inter District or Inter State Movement)-* कोई भी व्यक्ति या समुदाय अंतर जिला या अंतर राज्य सफ़र नहीं कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी संबंधी पास के धारक, अनिवार्य सेवाएं प्रदाता अथवा गाइडलाइंस में इंगित केंद्र या राज्य सरकार के संस्थान/ कर्मी इसके अपवाद रहेंगे।

*2) किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा-* धार्मिक स्थल अथवा निजी परिसर में कहीं भी 4 से अधिक व्यक्ति के एक साथ रुकने पर मनाही।

*3) शैक्षणिक संबंधी प्रतिष्ठान अथवा गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा-* कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल सभी लाॅग डाउन रहेंगे।

*4) मनोरंजन संबंधी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित-* फिल्म, थिएटर आदि जिसमें ज्यादा लोग जुड़ने की संभावना है वह सभी प्रतिबंधित रहेंगे।

*5) गैरजरूरी सामानों पर प्रतिबंध रहेगा-* उदाहरण के लिए बुक शॉप, ज्वेलरी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप आदि। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में जितनी आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख है उनको छोड़कर सभी को गैर जरूरी मानते हुए सभी को प्रतिबंधित रहेंगी।

*6) बस एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट-* समस्त टैक्सी, ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

*20 अप्रैल, 2020 से निम्न गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी*

*उपायुक्त ने कहा कि प्रथम लॉक डाउन के दौरान भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा जिन गतिविधियों को जारी रखने की स्वीकृति दी गई थी इसके अतिरिक्त निम्न को भी चालू करने की स्वीकृति रहेगी-*

*निर्माण कार्य-* सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जैसे सड़क, चेकडैम, बिल्डिंग इत्यादि निर्माण कार्य यदि ग्रामीण इलाके में है तो उसे संपादित करने की पूर्ण अनुमति है। यदि निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र में है तो उसमें शर्त यह है कि कार्य करने वाले मजदूर वहीं के रहने वाले होने चाहिए। यदि ग्रामीण क्षेत्र में ही कोई कार्य हो रहा है तो दूसरे प्रखंड से लोगों को ले जाने में स्पष्ट दिशा-निर्देश रहेंगे। वाहन की कैपेसिटी के 40% से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते।

*उद्योग-* ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित सभी उद्योग को शुरू करने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करने और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिष्ठान में आकर कार्य करने से छूट दी जाए। ज्यादातर लोगों को घर से ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था हो, लंच ब्रेक डिस्टोर्टेड रहे। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं सभी को उद्योग विभाग की तरफ से अलग से आदेश दिया जाएगा।

*मनरेगा का कार्य-* मास्क या गमछा पहनना अनिवार्य होगा सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना भी जरूरी बना रहेगा।

*कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर प्रतिबंध पूर्णत: हटा दिए जाएंगे-* कृषि संबंधित सभी कार्य को करने की अनुमति दी गई है। कोई व्यक्ति धान अधिप्राप्ति केंद्र में अपना धान बेचने के लिए जा रहे हों वैसे व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मत्स्य पालकों पर प्रतिबंध नहीं, पेस्टिसाइड्स, खाद आदि खरीदने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, कृषि उपज को बेचने के लिए मंडी ले जाने अथवा सब्जी मार्केट ले जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

*मालवाहक (गुड्स ट्रांसपोर्ट) पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा-* लेकिन इसमें अधिकतम दो चालक और एक हेल्पर को जाने की अनुमति है। अर्थात् एक ट्रक में अधिकतम 3 व्यक्ति जा सकते हैं।

*कुरियर सर्विसेज-* अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि से होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स सेवाओं की अनुमति

*लॉक डाउन में सीमित छूट का प्रवर्तन पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में अनुपालित होगा*
उपायुक्त ने कहा कि प्रतिबंध मुख्य रूप से व्यक्तियों के अनावश्यक आवागमन पर रहेगा जो कि अंतर जिला या अंतर राज्य नहीं जा सकेंगे। *सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज में लागू रहेगी और नियम यह रहेगा कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य हो। सार्वजनिक स्थल पर या कार्यस्थल पर मास्क जरूर पहनें। जो मास्क नहीं जुटा सकते वैसे व्यक्ति गमछा को मास्क की तरह अवश्य प्रयोग करें।मास्क के बिना या सोशल डिस्टेंसिंग के बिना यदि कार्य होता है तो सबूत मिलने पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई होगी।*

▪︎निजी दुपहिया वाहन में एक ही व्यक्ति जा सकेंगे। किसी भी स्थिति में 2 लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कड़ाई के साथ लागू करेंगे।

▪︎चार पहिया वाहन में आपातकालीन स्वास्थ्य परिस्थिति को छोड़कर यदि 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो निश्चित कार्रवाई करेंगे।

*लॉक डाउन में सीमित छूट को लागू करने के लिए प्रत्येक थाना में उड़नदस्ता का गठन*
उपायुक्त ने कहा कि सभी थाना में इन नियमों को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में संयुक्त उड़नदस्ता दल बनाया गया है। यह दो पाली में काम करेंगे- सुबह 6:00 से 2:00 और 2:00 से रात्रि 10:00 बजे तक। प्रत्येक थाना में दो टीम रहेंगी जिसमें मजिस्ट्रेट के रूप में एक वरीय पदाधिकारी काम करेंगे और एएसआई रैंक के पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। फोर्स भी साथ में रहेगा कंट्रोल रूम से थानावार उड़नदस्ता दलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। कहीं भी कोई उल्लंघन चाहे सोशल मीडिया या पत्रकार बंधुओं के द्वारा पता चलता है या किसी अन्य जरिए से जानकारी मिलती है, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ता दल सक्रिय रहेगा। यह व्यवस्था 3 मई तक के लिए है।

यह उड़नदस्ता-
▪︎औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जाकर जांच कर सकते हैं
▪︎निर्माण कार्य स्थल की जांच कर सकते हैं
▪︎कार्यालय में जाकर जांच कर सकते हैं

*उपायुक्त की अपील- सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें*
उपायुक्त ने कहा कि सभी जिलावासियों, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लॉक डाउन में दी गई आंशिक छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क या गमछा का प्रयोग अवश्य करें। सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें। अभी तक जिले में कोविड-19 का कोई आउटब्रेक नहीं हुआ है, आप सभी के सहयोग और संयुक्त प्रयास से ही ऐसा संभव हुआ है। लॉक डाउन की स्थिति में सशर्त मिली छूट का यह समय हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरे जिलों में भी छूट लागू हुई है, ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग अवैध तरीके से भी जिले में घुसने की कोशिश करें। ऐसी सूचना यदि किसी जरिए से मिलती है तो कंट्रोल रूम डायल 100 या 1950 में जानकारी दें। ऐसे लोगों को ससमय क्वॉरेंटाइन किया जाएगा।

*कोविड-19 आउटब्रेक की स्थिति में तुरंत रद्द होगी सभी छूट*
उपायुक्त ने कहा कि जिले में कभी भी आउटब्रेक होता है तो उस परिस्थिति में कुछ क्षेत्र में या पूरे जिले में भी लॉक डाउन में शिथिलता को रद्द कर सकते हैं।

*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
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*डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 1950 / 8986607626*
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*कंट्रोल रूम, CHC- 7479411489*
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*झारखंड टोल फ्री नंबर- 104*
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*राज्य कॉल सेंटर- 181 / (0651)2261368 / 9955837428*
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*रांची, रिम्स कॉल सेंटर- (0651)2542700*
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