रामगोपाल जेना
पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस अधीक्षक श्री इंद्रजीत माहथा के द्वारा जानकारी दी गई कि मनोहरपुर(चिड़िया) थाना कांड संख्या 19/13 दिनांक 1 मार्च 2013 धारा 147/120 बी भा.द.वि,3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी.एल.ए एक्ट के प्रारंभिक अभियुक्त प्रतिबंधित नक्सली संगठन भा.क.पा (माओ.) का सदस्य अशोक बाहन्दा उर्फ बोकेया बाहन्दा, पे.- स्व जोहेल बाहन्दा को गिरफ्तार कर आज दिनांक 14 फरवरी 2020 को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर मनोहरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री विमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में प्राथमिक अभियुक्त को धार करने हेतु टीम का गठन किया गया।उक्त दल द्वारा अभियुक्त को छोटा नागरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि सुरगुईया जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भा.क.पा (माओ.) के 40-50 सदस्यों के द्वारा टिमरा विकेट को लूटने की योजना बनाई गई। इस दौरान पुलिस को मदद पहुंचाने के लिए आने वाले इस पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के लिए जेड मोड़ पर लगभग 40 किलोग्राम कैटरीन बम लगाया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त से इस कांड के संदर्भ में पूछे जाने पर उसने स्वीकार किया कि विष्णु चेरवा के साथ यह भी इस घटना में शामिल था।
उक्त छापेमारी दल में मनोहरपुर अंचल के पुलिस निरीक्षक श्री खुर्शीद आलम, मनोहरपुर थाना प्रभारी श्री प्रदीप मिंज, चिड़िया ओपी प्रभारी श्री आमिर आलम खां, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक श्री सोमेश्वर कुमार सिंह, श्री दीनबंधु कुमार, श्री आनंद कुमार और छोटानागरा एवं चिड़िया ओपी के सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे।