पश्चिमी सिंहभूम जिला वासियों से अपील :- इंद्रजीत माहथा

वायरस संक्रमण के इस संकटकाल में कानून का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करें और कोरोना के संक्रमण से इस जिला को बचाएं रखें।*

*★यदि उक्त नियमों का कोई उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अन्य धाराओं के तहत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने की धाराओं के संदर्भ में उनके खिलाफ अभियोजन भी चलाया जा सकता है।*

पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि *जिले अंतर्गत सभी थाना प्रभारी को यह निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक कार्यस्थलों पर एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं कि वह मास्क का प्रयोग करें, फेस कवर लगाकर चलें और आपस में कम से कम छहः (6) फीट की दूरी रखें।* इस संदर्भ में लगातार स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी जो कि इंसीडेंट कमांडर भी हैं के साथ मिलकर सभी थाना प्रभारी लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। *हमलोगों का यह प्रयास भी है कि लोग इसको स्वेच्छा से जिस प्रकार पूर्व में समर्थन देते आए हैं उसी प्रकार का सहयोग और समर्थन इस कार्य में हम लोगों को मिलें।*

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि *सार्वजनिक स्थलों पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अन्य धाराओं के तहत तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने की धाराओं के संदर्भ में उनके खिलाफ अभियोजन भी चलाया जा सकता है।* पुलिस अधीक्षक ने कहा कि *अतः सभी से अपील है कि कानून का सम्मान करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर उक्त दोनों नियमों का कड़ाई से पालन करें और कोरोनावायरस के संक्रमण से इस जिला को बचाएं रखें।*
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*कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:*
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*डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 1950 / 100*
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*राज्य कॉल सेंटर- 181 / (0651)2261368*
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