रायबरेली,16 अक्तूबर (ईएमएस): घर में घुसकर छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले शख्स को महज दस कार्यदिवस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट के जज ने बुधवार को फैसला सुनाया और उस पर 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इस केस की चार्जशीट भी पांच दिन में दाखिल कर दी गई थी।
ये संगीन मामला हरचंदपुर क्षेत्र से जुड़ा है। अड़ोबर निवासी राममिलन लोध उर्फ पुल्ली ने पड़ोस के गांव की एक बच्ची को उसके घर पर दबोच लिया था। फिर अमानवीयता की। 17 सितंबर को प्रकरण थाने पहुंचा, पहले छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर धारा बढ़ाई गई। 19 सितंबर को पुल्ली को जेल भेजा गया। साक्ष्य संकलित करके 23 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की गई। विवेचक महराजगंज सीओ विनीत सङ्क्षह ने इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की गुजारिश की। जिस पर पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चला। महज दस कार्यदिवस में आठ गवाह पेश हुए और जज विजय पाल ने पुल्ली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 22 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। वसूली होने पर 12 हजार रुपये पीडि़त बच्ची को दिया जाएगा।